
आरबीआई ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) के तहत लोन की लिमिट बढ़ा दी है। 10 लाख या इससे ज्यादा आबादी वाले शहरों में इसके तहत 35 लाख तक का ले सकेंगे। पहले 28 लाख तक की सीमा थी। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाली जगहों के लिए लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। हालांकि इन दोनों मामलों में मकान की कुल लागत 45 लाख और 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
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