
विशेष अदालत ने बुधवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अदालत ने यह आदेश मनी लॉन्ड्रिंग और 13 बैंकों के कंसोर्टियम (बैंकों के समूह) के साथ 6,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या, उसकी कंपनियों केएफएल और यूबीएचएल और अन्य के खिलाफ प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नया आरोप पत्र दायर किया है।
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