
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जदयू के बागी पूर्व सांसद शरद यादव को सरकारी बंगले में रहने की इजाजत दी। हालांकि, उन्हें वेतन, भत्ते, हवाई जहाज और रेल टिकट में छूट जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को संशोधित करते हुए 12 जुलाई तक शरद को राहत देने का फैसला किया। बता दें कि जदयू के एक सांसद ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती है। शरद की राज्यसभा सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। जबकि पार्टी उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में बाहर कर चुकी है।
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