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Wednesday, July 25, 2018

मिनिमम बैलेंस, ट्रांजेक्शन व अन्य सुविधाओं के लिए बैंक एक समान सरचार्ज लें: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए बैंकों को एक समान सरचार्ज लेने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि बैंक इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइड लाइन का पालन करें। बैंकों द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर याचिकाकर्ता को संबंधित ट्रिब्यूनल में मामला पेश करने के लिए कहा गया है।

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