
हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए बैंकों को एक समान सरचार्ज लेने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि बैंक इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइड लाइन का पालन करें। बैंकों द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर याचिकाकर्ता को संबंधित ट्रिब्यूनल में मामला पेश करने के लिए कहा गया है।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from Today's Top Hindi News Headlines From India and World - Dainik Bhaskar https://ift.tt/2v7Sfh1
No comments:
Post a Comment